Breaking News

पोहरी न्यायलय में न्यायक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एम डी रजक के न्यायलय में हुए महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी प्रदीप धाकड़ पुत्र जानकीलाल धाकड़ निवाशी

मन्थन न्यूज़ हितेश पोहरी  आज दिनांक को पोहरी न्यायलय में न्यायक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एम डी रजक के न्यायलय में हुए महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी प्रदीप धाकड़ पुत्र जानकीलाल धाकड़ निवाशी
मचाकला को 1 बर्ष के सश्रम कराबास एवं 1500रु के अर्थदंड से दंडित किया है। शाशन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 20.03.2015 को सुबह 8 बजे ग्राम मचा कला में जब फरियाददा परिबर्तित नाम सुनीता आरोपी प्रदीप धाकड़ के बोर पर पानी भरने गई थी तब आरोपी प्रदीप धाकड़ ने फरीयाददा के साथ अश्लील छेड़ छाड़  कर दी थी। साथ ही मचा कला बस स्टैंड पर फ़रियाददा की मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी थी जिसकी पुलिस थाना पोहरी में अपराध पंजीबद्ध कर न्यायलय पोहरी मे चालान पेश किया। दोनों पक्षो की तर्कों को सुनने के बाद आरोपी प्रदीप धाकड को सजा सुनाई गई।

Check Also

वर्ष 2026 में 238 दिन खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय, 127 दिन बंद

🔊 Listen to this वर्ष 2026 में 238 दिन खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय, 127 दिन …