कलेक्टोरेट में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 1950 व 0771-2445785 पर शिकायत कर सकते हैं।
रायपुर। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नकदी रुपये लेकर कहीं आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दल के प्रत्याशी और एजेंट 10 हजार रुपये अपने पास रख सकते हैं। आम लोगों को 50 हजार रुपये लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापारी हैं तो नकदी रुपये की डिपोजिट स्लिप या आहरण स्लिप साथ में लेकर चलें। व्यापारी अपना परिचय पत्र भी साथ लेकर चल सकते हैं।
जब्त राशि को प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए लिया जाता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से निर्वाचन कार्यालय और इसके लिए जिला पंचायत समिति के समक्ष बयान और धनराशि के बैंक स्लिप और सही कारण बताए जाने पर जब्त राशि को छोड़ दिया जाता है।
सामान आदि भी कहीं परिवहन किए जा रहे हैं तो भी उनके वाजिब बिल आदि उपलब्ध कराने के बाद छोड़ दिया जाता है। राजधानी के 25 प्वाइंटों पर स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं, जहां एहतियात जांच होती है।
कंट्रोल रूम में कर सकते हैं शिकायत
कलेक्टोरेट में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 1950 व 0771-2445785 पर शिकायत कर सकते हैं। चुनाव में व्यय से संबंधित शिकायतों के लिए लेखाधिकारी शरद कुमार परसराई को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है । उनका संपर्क फोन नंबर 0771-2435444 है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए 147 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं।
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