नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय/कॉलेज को एक विभाग/विषय के बजाय एक इकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक के कैडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 की घोषणा के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
इससे किसे और क्या लाभ होगा लाभ
इस निर्णय से अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों के साथ-साथ अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति मिलेगी।
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा
इस निर्णय से पात्र प्रतिभाशाली आवेदकों को आकर्षित करके उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के मानकों में सुधार होने की उम्मीद है।
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