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सिवनी- लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 3 जनपद सीईओ. पर अर्थदंड

मंथन न्यूज सिवनी  लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवाओं समय-सीमा में निराकरण न करने, कारण बताओं नोटिस का संतोषप्रद उत्तर न देने से तीन जनपद पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारियों पर अर्थदंड आरोपित किया गया। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घंसौर श्री आधारसिंह कुशराम पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विवाह पंजीयन के समय-सीमा बाह्य आवेदन पर 1500 रूपये अर्थदंड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरघाट श्रीमती सुमन खातरकर पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 2 आवेदन एवं श्रम विभाग सेवा के 2 आवेदन पर कुल 4 आवेदन पर समय सीमा में निराकरण न करनें पर 1000 रूपये अर्थदंड, श्री रामविदुर पाराशर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धनौरा पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन के एक समय-सीमा बाह्य आवेदन पर 250 रूपये का अर्थदंड आरोपित किया गया हैं।

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