मंथन न्यूज़ शिवपुरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने बाले गरीब तबके के छात्रों का अनुदान शासन द्वारा शिक्षा ग्रहण करने बाले गरीब तबके के छात्रों का अनुदान शासन द्वारा शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वरूप धन राशि प्रदान की जाती है, लेकिन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्ण रवैये के चलते शिक्षण संस्थाओं को अनुदान प्रदाय करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। शासन द्वारा यह तय नहीं किया गया कि शासन द्वारा किय माह तक इन विद्यालयों को शासन द्वारा अनुदान प्रदाय किया जाएगा। शासन द्वारा गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाकर प्रत्येक निजी विद्यालय में शतप्रतिशत छात्रों का प्रवेश आवश्यक कर दिया गया, साथ ही इन गरीब तबके के छात्रों का शुल्क शासन द्वारा दिया जाना तय किया गया, लेकिन शासकीय कर्मचारियों के लापरवाही पूर्ण रवैये के चलते निजी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण सत्र 2015-16 की अनुदान राशि आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने बाले छात्रों की अनुदान राशि भेजे जाने में शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपनाये गए लापरवाही एवं उपेक्षा पूर्ण रवैये के प्रति आक्रोश व्याप्त है। साथ ही उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन से शीघ्र ही अनुदान राशि जारी किए जाने की मांग की है।
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