*चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*
माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल दुबे द्वारा थाना जैतवारा के अपराध क्रं0 136/2018 धारा 379 भादवि0 अभियुक्त राजबहादुर सिंह तनय विजय पाल सिंह निवासी कपडौरा , शंकरगढ जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।
अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30/12/2018 को फरियादी ब्रजेश पयासी ने थाना जैतवारा में रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 29/12/18 को फरियादी ने अपनी बोलेरो गाडी जिसका क्रमांक एमपी19सीए6024 स्टेशन रोड जैतवारा में यस0वी0फार्म के खाली पडे मैदान में खडी की थी जब अगले दिन सुबह 09 बजे मैं गाडी लेने गया था तो गाडी वहॉ से गायब थी गाडी में मेरी शटरिंग करने का सामान लोहा लकडी काटने की मशीन आरी, हथौडा तथा अन्यो समान के साथ दुकान के शटर की चाबी भी रखी थी । मेरी गाडी एसएलएक्सी बोलेरो मॉडल 2011 की है जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है । विवेचना के दौरान आरोपी एवं अन्य सहअभियुक्तो के बताये अनुसार गाडी को जप्त किया गया आरोपी के विरूद्व द0प्र0सं0 की धारा 299 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था आज दिनांक को आरोपी ने स्वयं ही न्यायालय में आत्म समर्पण किया था । अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया ।
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