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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को तीन मास का करावास तथा 500 रू0 का अर्थदण्ड

माननीय श्री शिशिर शुक्ला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना द्वारा आरोपी जय सिंह तनय लाल बिहारी सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी अर्जुन पुर थाना बरौंधा जिला सतना म0प्र0 , धारा 337 भाद‍वि0 में तीन मास का कारावास और 500रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा पैरवी की गई ।

अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19/09/2014 को शाम करीब 06:15 बजे फरियादी बालमुकुंद कुशवाहा बुलैरो जीप से सतना से कोठी की तरफ जा रहा था उक्त वाहन में फरियादी के अतिरिक्त अभिषेक गुप्ता भी सवार था । जैसे ही गाडी को गुलई मोड के पास पहुंची तो वाहन क्रमांक एमपी19जीए2286 के चालक द्वारा अत्यधिक तेज गति से चलाते हुए बुलैरो जीप से टक्कर मार के कोहनी एवं कनपटी में चोट लगी तथा अभिषेक के सर में चोट लगी । फरियादी रिपोर्ट के आधार पर थाना कोठी में अपराध पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान फरियादी तथा आहत की एमएलसी रिपोर्ट घटना स्थल का नक्‍शा मौका साक्ष्यो के कथन तथा बुलैरो गाडी का नुकसानी पंचनामा के बाद आरोप पत्र पेश किया गया ।

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