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बिजली चोरी के मामले में कठोर सजा: 58 हजार का अर्थदंड और 2 वर्ष का कारावास

: बैराड के गुगर गांव के निवासी भूप सिंह रावत को विशेष विद्युत न्यायालय द्वारा विद्युत चोरी का दोषी पाया गया है। न्यायालय ने उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 58,500 रुपये की विद्युत क्षति पूर्ति राशि का दंड दिया है।

इस मामले में विद्युत कंपनी की तरफ से अधिवक्ता आलोक अस्थाना ने पैरवी की है। उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत में धारा 135 के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में छूट का लाभ उठाएं, ताकि वे भविष्य में होने वाली कार्यवाही से बच सकें।

यह मामला विद्युत चोरी के प्रति सख्त कार्रवाई का एक उदाहरण है, जो इस क्षेत्र में विद्युत विभाग की गंभीरता को दर्शाता है।

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