नई दिल्ली। देश की सड़कों पर 16 साल के किशोर जल्द ही ई-बाइक पर फर्राटा भरते नजर आएंगे। वो भी कानूनी तरीके से। सरकार जल्द ही इसके लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार वाहन लाइसेंस के नियमों में जल्द बदलाव किया जा रहा है। इसके बाद 16 वर्ष के किशोर भी 25 सीसी अथवा उससे कम क्षमता की इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए ई-बाइक की इंजन अधिकतम क्षमता को 0.25 किलोवाट से बढ़ाकर 4 किलोवाट तक किया जा रहा है। चार किलोवाट की ई-बाइक सामान्य पेट्रोल बाइक की तरह की 60-70 किलोमीटर की स्पीड से फर्राटा भर सकती है। इससे युवा वर्ग इन ई-बाइकों को खरीदेगा, क्योंकि ई-बाइक का लाइसेंस 16 वर्ष में बन जाता है। अभी केवल 0.25 किलोवाट क्षमता तक की ई-बाइकों बनाने की अनुमति है, जिनकी रफ्तार सीमित होती है। इसलिए युवाओं में ये लोकप्रिय नहीं हो रही थीं।
डिजिटल दस्तावेज हुए मान्य
सरकार ने डिजिटल दस्तावेजों को मान्य कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब ट्रैफिक पुलिस अथवा आरटीओ को मोबाइल पर इलेक्ट्रानिक आरसी, डीएल अथवा पीयूसी सर्टिफिकेट दिखाया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक कागजात उतने ही मान्य और वैध है जितने कि कागजी दस्तावेज। इसलिए कोई भी अधिकारी कागजी दस्तावेजों के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
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