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MP में ओबीसी को 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, सरकार ने बनाई विशेष रणनीति, प्रभारी अधिकारी नियुक्त

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में होगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, ताकि अदालत में पक्ष रखने में किसी प्रकार की चूक न हो।

सरकार ने मामले के समन्वय और दस्तावेजों की तैयारी के लिए एक विशेष प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की है। इसके साथ ही पूरा समन्वय सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

 

संयुक्त आयुक्त को सौंपी जिम्मेदारी

जबलपुर में पदस्थ संयुक्त आयुक्त कविता बाटला को इस मामले में प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। वह याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन कर अतिरिक्त जानकारी के साथ रिपोर्ट तैयार करेंगी।

 

दस्तावेज और कानूनी तैयारी पर जोर

प्रभारी अधिकारी को संबंधित मामलों से जुड़े विधि विभाग की राय, फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं और सरकारी आदेश एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके आधार पर सरकारी वकीलों की मदद से अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब और प्रस्तावित कथन तैयार किए जाएंगे।

 

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