ग्वालियर. एससी, एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में सवर्ण समाज के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 सितंबर से शहर में धारा 144 लागू कर दी है। एक माह में यह दूसरा मौका है जब इस धारा का प्रयोग करना पड़ा है। पहले 5 सितंबर को एक सप्ताह के लिए यह धारा लगाई गई थी।
एडीएम संदीप केरकेट्टा के अनुसार 24 सितंबर को सुबह 5 बजे से लागू होने वाली धारा 144 आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगी। चुनाव के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड नहीं किए हैं पर हथियार लेकर निकलने पर रोक रहेगी।
कई तरह के कामों पर रहेगा प्रतिबंध
धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह, नारेबाजी, भीड़ का जमाव। विस्फोटक पदार्थ, किसी भी तरह के हथियार लेकर निकलना। भड़काऊ भाष में प्रचार, प्रोस्टर व दीवार लेखन। ध्वनि विस्तारक यंत्र का अपयोग, संपत्ति की क्षति। फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट डालना।
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