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SC-ST ऐक्ट संशोधन: एमपी के शिवपुरी में धारा 144 लागू

शिवपुरी -मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एससी-एसटी ऐक्ट  संशोधन के समर्थन और विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शनों के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी और दंडाधिकारी शिल्पा प्ता ने यहां निषेधाज्ञा यानी धारा-144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा मंगलवार से सात सितंबर तक लागू रहेगी। 
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, जनसामान्य के जानमाल की रक्षा एवं शांति बनाए रखने हेतु जिले की सीमा के अंदर कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी शिल्पा गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की गुजारिश पर मध्य प्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को लागू किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में कोई भी रैली, जुलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष की भावना आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो या राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचता हो। 
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी ऐक्ट में संशोधन किए जाने के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी एवं दलित संगठनों द्वारा पांच सितंबर को शिवपुरी में रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया गया है। इसी तरह से एससी-एसटी ऐक्ट में संशोधन किए जाने के विरोध में सवर्ण समाज और करणी सेना जैसे संगठनों द्वारा छह सितंबर 2018 को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है। 

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