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MP में महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1997 में हाईकोर्ट ने महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के नियम को सही ठहराया था.अब ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला 2020 में कैसे गलत हो सकता है?

जबलपुर.मध्यप्रदेश में महापौर चुनाव (Mayor Election) अप्रत्यक्ष प्रणाली (Indirect System) से कराने के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का दरवाज़ा खटखटाया गया है. जबलपुर के एक NGO की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम में संशोधन को चुनौती
इस याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से कराने के सरकार के अध्यादेश को सही ठहराया गया है. दरअसल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम में संशोधन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इन याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाया गया रिव्यू पिटिशन भी हाईकोर्ट ने मंजूर नहीं किया. हाईकोर्ट के इन्हीं आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी गई है.
इस याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से कराने के सरकार के अध्यादेश को सही ठहराया गया है. दरअसल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम में संशोधन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इन याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाया गया रिव्यू पिटिशन भी हाईकोर्ट ने मंजूर नहीं किया. हाईकोर्ट के इन्हीं आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी गई है.

1997 का फैसला-2020 में ग़लत कैसे!
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1997 में हाईकोर्ट ने महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के नियम को सही ठहराया था.अब ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला 2020 में कैसे गलत हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका पर आने वाले हफ्तों में सुनवाई हो सकती है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम में संशोधन कर महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया था. इस प्रक्रिया के तहत अब जनता महापौर का चुनाव नहीं करेगा बल्कि चुने हुए पार्षद ही महापौर का चुनाव कर पाएंगे.

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