Breaking News

लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

रांची 
चारा घोटाला मामले में दोषी करार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। जमानत पर बाहर लालू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने लालू से 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है। गौरतलब है कि इलाज के लिए लालू फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। 
इससे पहले कोर्ट ने 10 अगस्त को 20 अगस्त तक के लिए लालू की प्रविजनल बेल बढ़ा दी थी। चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी पाए गए लालू प्रसाद यादव रांची जेल में सजा काट रहे थे जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पहले नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और फिर मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में उनका इलाज चला। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद अब वह मुंबई से वापस रांची के राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे जहां उन्हें सबसे पहले भर्ती कराया गया था। 

Check Also

सर्व ब्राह्मण समाज आया अनिल मिश्रा के समर्थन में 9 अक्टूबर को होटल मातोश्री में बैठक।

🔊 Listen to this सर्व ब्राह्मण समाज आया अनिल मिश्रा के समर्थन में 9 अक्टूबर …