शाजापुर जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता मोहनलाल परमार उम्र 27 वर्ष निवासी बावनहेडा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17/07/2020 को करीब 5.30 बजे पीडिता अपने भाई के साथ मोटरसायकिल पर गल्ला मंडी के गेट के पास पहुची, तब कार क्रमांक एमपी09 सीए 4796 के चालक ने मोटरसायकिल के आगे कार खडी करके रास्ता रोका व पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर गाडी से नीचे उतार लिया। पीडिता का भाई बोला की हाथ क्यो पकडा तो आरोपी ने दोनो को गालीया दी व लात घुसों से पीडिता के भाई के साथ मारपीट की । पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की। विवेचना के दौरान कल दिनांक 18/07/2020 को आरोपी को गिरफ़्तार कर आज दिनांक 19/07/2020 को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वाराआरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।