शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी सुनील उर्फ सागर पिता प्रेमनारायण मीणा निवासी डुंगलाय थाना शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित यजुवेन्द्र सिंह खिची एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17/07/2020 को फरियादी इमरान अली ने शाम करीब 4 बजे अपनी बुलेरो पिकअप क्रमांक एमपी 42 जी1736 अपने घर के सामने लॉक करके खडी की थी। दिनांक 18-19/07/2020 की रात 12 से 2 बजे तक उसने अपनी गाडी खडी हुई देखी । दिनांक 19/07/2020 को सुबह 7 बजे उसके पापा मंजुरअली ने बोला की अपनी गाडी नही दिख रही है तो फरियादी ने आसपास गाडी की तलाश की लेकिन गाडी नही मिली, कोई अज्ञात चोर गाडी चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। दिनांक 24/07/2020 को सैकडाखेडी रोड होगार्ड स्कूल बोर्ड के पास कोतवाली सीहोर में चोरी के संदेह के आधार पर निर्मल मीणा से उक्त वाहन जप्त किया। आज दिनांक 27/07/2020 को आरोपी सुनील उर्फ सागर को गिरफतार कर सक्ष्ाम न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर आरोपी को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।