शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर आयु 20 वर्ष निवासी धानी घाटी थाना हाटपिपल्या जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का चिर परिचित होते हुये उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया । जिसकी पीड़िता ने लिखित रिपोर्ट की थी। थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया होने से वर्तमान में उक्त प्रकृति के अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।