कुख्यात भू माफिया रमाकान्त विजयवर्गीय को एक अन्य मामले में 08 अगस्त तक के लिये भेजा गया पुलिस अभिरक्षा में
आरोपी रमाकान्त विजयवर्गीय को थाना कोहेफिजा ने भिन्न मामलो में 27 जुलाई से लिया है पुलिस रिमाण्ड पर
आरोपी के विरूद्ध अभी तक दर्ज हुए है 27 मामले, अभी दर्ज हो सकते और भी मामले
आज दिनाँक को भू माफिया रमाकान्त विजयवर्गीय पिता बाबूलाल विजयवर्गीय निवासी निपनिया इन्दौर को थाना कोहेफिजा द्वारा पुलिस रिमाण्ड समाप्त होने पर माननीय न्यायालय श्री रोहित श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उक्त मामले में न्यायिक अभिरक्षा की मांग की तथा कल दर्ज हुए चार प्रकरणो में से एक अपराध क्रमांक 494/20 अन्तर्गत धारा 419, 420 भादवि में आरोपी रमाकान्त विजयवर्गीय का दिनांक 08.08.2020 के लिये पुलिस अभिरक्षा की मांग की गयी। उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि प्रकरण विवेचनाधीन है आरोपी से डी.के. कम्पनी के संबंध में दस्तावेज प्राप्त एवं जप्त करने है। प्लॉट विक्रय से प्राप्त राशि के निवेश के संबंध में जानकारी भी लेना है एवं आरोपी की निशानदेही पर कम्पनी के कागजाद महू एवं इन्दौर जाकर जप्त करना है जिसके कारण पुलिस अभिरक्षा देना नितान्त आवश्यक है। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का विरोध किया गया । न्यायालय द्वारा केस डॉयरी के अवलोकन उपरांत तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी रमाकान्त विजयवर्गीय को 08 अगस्त 2020 तक लिये थाना कोहेफिजा की पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि विदित है कि भू माफिया रमाकान्त के खिलाफ 138 आवेदन प्राप्त होने पर तथा चार अन्य एस.टी. प्रकरण लंबित होने पर थाना कोहेफिजा को कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में जांच दौरान आरोपी रमाकान्त विजयवर्गीय के विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज किये है । इसी प्रकरण में दिनांक 03.08.2020 को चार और प्रकरण दर्ज किये थे। जिसमें अपराध क्रमांक 494/20 अन्तर्गत धारा 419, 420 भादवि का प्रकरण भी सम्मिलित है, जो आवेदक एम.ए. सिद्दीकी, आरती तोमर और साधना की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जिसमें बताया गया कि 22.12.2005 से 23.04.2007 के बीच प्लॉट आवंटन और रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर लाखो रूपये आरोपी ने हडप लिये है। आरोपी ने सिद्दीकी से छ: लाख रूपये आरती तोमर से 1500 वर्गफीट के प्लॉट देने के नाम पर पांच लाख पचत्तर हजार रूपये तथा साधना बैस से 1200 वर्गफीट की कीमत के रूप में पांच लाख चालीस हजार रूपये लिया था किन्तु सभी से पैसे लेकर न ही प्लॉटो का आवंटन किया और न ही पैसे वापस किये। विदित है आरोपी को थाना कोहेफिजा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकरणो में 27 जुलाई 2020 से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।