जमानत आवेदन निरस्
शाजापुर। राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय सीजेएम शाजापुर श्री धमेन्द्र सोनी द्वारा आरोपी करीम पिता अब्दुल राउफ खां उम्र 25 वर्ष निवासी मीर कला बजार बादशाह पुल शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक नीरज कोचले को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, ग्राम बज्जा हेडा रोड पर बिजली ग्रिड के पास जंगल में गाय का सिर कटा हुआ पडा है। सूचना की तस्दीक हेतु घटना स्थल पर पहुचने पर गाय का सिर कटा हुआ मिला था। जिस पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया ।