प्लाट बेचने के नाम पर पैसे लेकर धोकाधडी करने वाले की जमानत निरस्त शिव सिटी के नाम से कॉलोनी बनाकर प्लाटो के संबंध में की थी धोकाधडी
आज दिनाँक को माननीय विशेष न्यायाधीश श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय भोपाल के न्यायालय में धोकाधडी कर पैसे एठने वाले आरोपी राहुल सिंह चौहान ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां उपस्थित विशेष लोक अभियोजक श्री राम कुमार खत्री ने बताया कि आरोपी राहुल सिंह चौहान ने प्लाट खरदने वाले क्रताओ के साथ धोखाधडी की है तथा उनके रूपये वापस न कर आपराधिक न्यास भंग किया है, प्रकरण अभी विवेचनाधीन है । आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल सिंह चौहान की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी राहुल सिंह चौहान द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर ग्राम अरेरी में शिव सिटी के नाम से कॉलोनी बनाकर प्लाटों का विक्रय कर प्राप्त राशि अपने पास रख ली थी। जब प्लाट खरीदने वालो को उनके नाम से प्लाटो को नही दिया गया और न ही उनके रूपये वापस किये गये तब प्लाट खरीदने वाले लोगो ने मिलकर आरोपीगण के विरूद्ध थाना अयोध्या नगर में रिपोर्ट दर्ज करायी । उक्त प्रकरण थाना अयोध्या नगर में धारा 420, 406, 120 बी भादवि के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया था।