दहेज की मांग करने और पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
आरोपी द्वारा फरियादिया एवं उसके भाई-बहनो के बारे में आपत्तिजनक बातो का सोशल मीडिया पर किया जा रहा था प्रसारण
आज दिनाँक को माननीय न्यायालय श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय में दहेज के लिये प्रताडित कर तथा सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देने वाले आरोपी शोएब अहमद ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में महिलाओ के विरूद्ध अपराध में वृद्धि हो रही है आरोपी ने अपनी पत्नी से दहेज की मांग की तथा पूर्ति ने होने पर मारपीट कर गम्भीर चोट कारित किया। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है । आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी शोएब अहमद की जमानत निरस्त कर दी गयी ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादिया सना अहमद का विवाह शोएब अहमद से लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था तथा विवाह के बाद से ही फरियादिया का पति उससे दहेज की मांग करता था तथा पूर्ति ने होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता था। दिनांक 10.06.2019 को फरियादिया के पति शोएब ने दहेज की पूर्ति न होने पर उसके साथ गम्भीर रूप से मारपीट की और उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसके सिर पर लोहे की वस्तु से प्रहार किया जिससे फरियादी के सिर से खून बहने लगा। यह देखकर फरियादिया की मकान मालिक रूबीना खान फरियादिया के घर आ गयी और उसने बीच बचाव किया और फरियादिया के घर वालो सूचना दी। तब आरोपी फरार हो गया था । आरोपी द्वारा फरियादिया , उसकी दोनो छोटी बहनो एवं भाई के बारे में आपत्तिजनक लेख व्हाट्एप एवं इन्स्टाग्राम पर प्रसारित कर रहा है तथा धमकी भी दे रहा है । उक्त प्रकरण थाना अशोका गार्डन धारा 498ए भादवि एवं 67, 67ए आई.टी. एकट के अन्तर्गत् पंजीबद्ध किया गया।