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अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 

अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी महेश राय गद्दीदार शराब दुकान मूलेआ चैराहा, का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.06.2020 को मुखविर से पुलिस थाना बीना को सूचना प्राप्त हुई कि शिववार्ड बीना में मनोज खटीक अपने घर में अवैध शराब रखे हुये है। पुलिस ने मनोज खटीक के घर की तलाशी ली तो 850 पाव अंग्रेजी शराब जप्त की गयी। आरोपी मनोज खटीक ने गद्दीदार महेश राय शराब दुकान मेलुआ चैराहा से उक्त शराब बेचने के लिये लाया जाना बताया। पुलिस ने आरोपी गद्दीदार महेश राय को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी महेश राय का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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