नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती सविता सिंह अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना एमआईजी के अप.क्र.99/2020 धारा 376, 376(2)(घ) भादवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी महेश पिता परमानंद उम्र 22 वर्ष निवासी 151 नया बसेरा एमआईजी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और आरोपी की ओर से जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने माता पिता के साथ थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा 5वीं में पढती हैं दिनांक 26.02.2020 को सुबह करीब 10 बजे मेरे मम्मी पापा काम पर गए हुए थे मैं घर के पास की गली में रहने वाली मेरी मौसी के घर गई थी। मेरी मौसी आधार कार्ड बनवाने चली गई थी और मुझे बोला कि घर का ध्यान रखना। मैं मौसी के घर के बाहर ओटले पर बैठी थी कि करीब 12 बजे महेश राठौर मेरे पास आया और बोला कि मुझे काली टेप घर से ढूंढकर दे दे। मैं टेप ढूंढने के लिए उसके साथ मौसी के घर में उपर वाले कमरे में चली गई थी तभी महेश ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर महेश बोला कि चल अपन गंदी हरकत करेंगे। मैने महेश को मना किया तो उसे मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी पहनी हुई गुलाबी कलर की लेगी और अंदर के कपडे उतारे और उसने अपनी पेंट उतारकर मेरे साथ गलत काम किया। मैं चिल्लाने लगी तो उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और छत पर से भाग गया। महेश राठौर मेरा रिश्तेदार है जिसे मैं बचपन से जानती हूं। मेरे मम्मी पापा दोपहर में घर आएं तो मैने उनको सारी बात बताई व मम्मी पापा को लेकर थाने रिपोर्ट करने आयी हूं रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जावें। उक्त घटना की सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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