अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को भेजा जेल
आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना आजाद नगर के अप.क्र.409/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी राकेश पिता प्रतापसिंह उम्र 25 साल निवासी गली नं.4 भील कॉलोनी मुसाखेडी इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री दीपा यादव द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 20.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) भेजा गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2020 को मुसाखेडी चौराहे पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि इंदरा एकता नगर सुलभ काम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर कही ले जाने के लिए खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताए स्थान पर पहुंचे जहां जाकर देखा तो वहां एक व्यक्ति दो प्लास्टिक के थैले के साथ खडा दिखा, जिसे हमराही फोर्स के साथ मिलकर पकडा, उस व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम राकेश बताया उसके पास दो प्लास्टिक के रखे थैले को खोलकर देखा, तो उसमें देशी प्लेन शराब कुल 340 र्क्वाटर मिले। शराब के संबंध में लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। आरोपी का कृत्य दंडनीय होने पर मौके पर ही शराब एवं व्यक्ति को जप्त एवं गिरफ्तार कर वापिस थाने आएं जहां अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।