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लोहे के पाइप एवं डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान सिराज अली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपीगण बलीराम पिता धनीराम यादव उम्र 30 साल एवं देशराज पिता धनीराम यादव उम्र 25 साल, दोनो नि कृष्णानगर थाना मकरोनिया जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 30 जुलाई 2020 को फरियादी जोकि सब्जी बेचता है का बेटा अपने रिश्तेदार को घर छोड़ने जा रहा था जैसे ही वह घर के बाहर निकला तो पड़ोस में रहने वाला देशराज यादव, जमुना बाई यादव एवं बलीराम यादव ने उसे रोक लिया और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे। फरियादी के बेटे ने गाली देने से मना किया तो बलिराम ने उसे लोहे के पाइप से एवं देशराज यादव ने डंडे से मारपीट की जिससे उसके सिर, नाक एवं अन्य अंगों में चोट कारित हुई। बेटे को बचाने फरियादी,उसकी पत्नी एवं उसकी रिश्तेदार आ गई, तो देशराज यादव, जमुना बाई यादव एवं बलीराम यादव ने उनसे भी मारपीट की जिससे उन्हें चोट कारित हुई। आरोपीगण में फरियादी एवं अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मकरोनिया में दर्ज कराई गयी। थाना मकरोनिया ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान सीटी स्केन में डाॅक्टर द्वारा अस्थि भंग का लिखे जाने से धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपीगण बलिराम यादव एवं देशराज यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण बलिराम यादव एवं देशराज यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया।

 

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