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चाकू से घायल करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों की जमानत निरस्‍त

न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्‍यायालय में चाकू से मारपीट कर घायल करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण अब्‍दुल समद, आमिर खान, मुबारिक खान एवं फखरूद्दीन खान द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार के द्वारा उक्‍त जमानत का विरोध किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर आरोपी द्वारा पुन: इस प्रकार के अपराध करने की संभावना है। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन निरस्‍त कर दिया एवं आरापियों को 15 दिन की न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्‍सोड ने बताया कि दिनांक 26/5/2020 को फरियादी शुभम लोधी पिता श्री प्रेमसिंह लोधी उम्र 21 साल नि. आरियंटल बैंक के पीछे कजलीखेडा कोलार रोड भोपाल द्वारा स.उ.नि. साहब सिंह गुर्जर को इस आशय से देहाती नालसी कराई कि दिनांक 26/5/2020 को शाम को वह अपने दोस्‍त करन पाटिल के साथ वोरदागॉंव स्थित दुकान से लौट रहा था तभी शाम लगभग 7 बजे आरेापी समद खान ने उसकी गाडी रोक ली और उसके सिर पर डंडा मारा तथा उसके दो साथियों ने उसे पकड लिया, एक अन्‍य साथी ने चाकू निकाला और बांये पैर के घुटने के पास व बांये हाथ की अंगुली में व पीठ में चाकू से कई बार मारा तथा चारो आरोपियों ने गंदी-गंदी गालियां देकर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा उक्‍त अपराध थाना कोलार रोड के अपराध क्र. 0977/2020 के अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 326, 341, 506, 34 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।

 

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