गिरोह बनाकर चोरी करने वाली आरोपिया की जमानत निरस्त
आज दिनांक को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अरोपिया द्वारा गिरोह बनाकर तकरीबन 20 चोरियां की गई है, जो की गंभीर हैं और मामले में विवेचना जारी है इसलिए आरोपिया को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया निरंजना परमार की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती रचना चिढार ने बताया कि फरियादी अनिल नाहर पिता आर.सी. नाहर नि. फ्लैट नं. ए/305 कृष्णा केंपस कोलार रोड भोपाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.01.2020 को मैं अपने घर का ताला लगाकर सहपरिवार अपने बेटे अर्पित नाहर की शादी में बिलासपुर चला गया था। दिनांक 19.01.2020 शाम 6 बजे सोसाईटी वाले ने फोन से बताया कि फ्लैट में चोरी हो गई है। दिनांक 20.01.2020 को मैं घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे का कुंदा टूटा है एवं दोनो बेडरूम की अलमारी व लॉकर खुले है एवं सामान बिखरा पडा है, लॉकर में से सोने व चांदी के जेवरात एवं नकदी रूपये चोरी हो गये है।
थाना क्राईम ब्रांच ने दिनांक 09/09/2020 को आरोपीगण लहरयिा, राजा उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार, निरकालिस पवार को गिरफ्तार किया गया जिसमें आरोपीगण से मसरूका बरामद किया गया था। आज दिनांक को आरोपी निरंजना परमार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।