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स्‍त्री की लज्‍जा भंग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल सुश्री प्रीति अग्रवाल के न्‍यायालय में आरोपी निशार बादशाह नि. काजी केम्‍प भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियेाजन अधिकारी श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही हे एवं आरोपी द्वारा स्‍त्री की लज्‍जा भंग करने जैसा घिनौना काम किया गया है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी निशार बादशाह की जमानत निरस्‍त करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।

एडीपीओ. श्रीमती मृगनयनी कुशवाह ने बताया कि पीडिता श्रीमती आरती सुमन ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 12.09.2020 को रात्रि करीब 3 बजे मैं अपने घर के बेडरूम में सो रही थी, जिसकी खिडकी का कॉंच टूटा हुआ था। तभी आरोपी बादशाह वहॉं आया और मेरे कमरे की खिडकी के टूटे हुए कॉंच में डंडा डाल कर मेरी साडी के पल्‍लू को खिचनें लगा जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने डंडे को अपने हाथ से पकड लिया तो आरोपी ने मेरा हाथ बुरी नियत से पकड लिया। मैं चिल्‍लाई तो मेरे पति वहां आ गये जिन्‍हें देख आरोपी वहां से भाग गया।
पुलिस द्वारा उक्‍त अपराध थाना टीलाजमालपुरा अंतर्गत धारा 354 भादवि के अपराध क्र. 0382/2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

 

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