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*नाबालिग से दुराचार के आरोपी की जमानत निरस्‍त*

*नाबालिग से दुराचार के आरोपी की जमानत निरस्‍त*

टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि, पीडि़ता ने थाना आकर रिपोर्ट की कि गांव का अजय पिता गोरेलाल अहिरवार दिनांक 21.08.2020 को तीजा पर्व पर अपने चाचा-चाची के यहां आया था। मैं और मेरी मॉं नब्‍बू अहिरवार के यहां तीजा की पूजा करने के लिए गये थे रात करीब 9 बजे मैं एवं नब्‍बू अहिरवार की लड़की पेशाब करने के लिए घर के पीछे गये तो नब्‍बू की लड़की थोड़ा आगे निकल गई थी मैं थोड़ा पीछे रह गई थी इसी समय आरोपी आया और मुंह दबा लिया मुझे उठाकर घर के पीछे बेड़ा में ले गया और मेरे कपड़े उतारकर मेरे साथ बुरा काम (बलात्‍कार) किया तथा मुझे गालों में काट लिया मैंने चिल्‍लाने की कोशिश की लेकिन मेरा गला दबा लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता की उक्‍त रिपोर्ट पर थाना बड़ागांव द्वारा अपराध क्रमांक 198/2020 धारा अंतर्गत 376, 323 भादवि एवं ¾ पॉक्‍सो एक्‍ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई आरोपी को विवेचना के दौरान दिनांक 07.09.2020 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्‍यायालय के माध्‍यम से जेल भेजा गया। आरोपी अजय पिता गोरेलाल अहिरवार उम्र 19 वर्ष निवासी भेला थाना बड़ागांव द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत करने पर विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्‍यायालय के समक्ष तर्क दिया कि प्रकरण में पीडि़ता नाबालिग है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्षियों को प्रभावित कर सकता है और बलात्‍कार जैसे जघन्‍य अपराध की घटना को पुन: अंजाम देने की संभावना है। माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट, टीकमगढ़ ने अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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