शिवपुरी, 12 जनवरी 2023/
poonam Purohit Shivpuri
बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर कुछ गैर सरकारी संगठन चंदा इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो आदि के माध्यम से विज्ञापन जारी कर रहे है। इस आशय की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त हुई है। आयोग ने जिला प्रशासन को इस प्रकार के एनजीओ के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की जा रहीं है। जिनके माध्यम से इन बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन- पोषण जैसी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यदि किसी योजना के तहत किसी गैर सरकारी संगठन को कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो उसके लिए संबंधित एजेंसी से अनुदान प्राप्त होता है। गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के नाम से धन इकट्ठा करना किशोर न्याय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिवपुरी जिले में यदि कोई गैर सरकारी संगठन या कोई सामाजिक संगठन महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यरत है,तो उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय को जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बच्चों के नाम से यदि चंदा इकट्ठा करता हुआ कोई भी संगठन पाया जाता है, तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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