महिलाओं को हेलमेट पहनने से दी गई छूट रहेगी जारी, लेकिन नए दोपहिया वाहन के साथ उन्हें भी खरीदना होंगे दो हेलमेट
मंथन न्यूज।
भोपाल .सड़क हादसों में मौत के बढ़ते ग्राफ को कम करने के इरादे से अब सोमवार से दो पहिया वाहन चालक के साथ उसके पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो जाएगा। यह इसलिए होगा क्योंकि सोमवार से नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहक को अब दो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर उनके पास पहले से हेलमेट है, तो उन्हें हेलमेट खरीदी का बिल देना होगा। बिल नंबर की इंट्री होने के बाद ही अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ऐसे में यह ग्राहक की भी जिम्मेदारी हो गई कि वे वाहन खरीदते समय या तो नए हेलमेट परिवहन विभाग के तय मानकों वाला बिल के साथ खरीदे या फिर पुराने हेलमेट का बिल साथ में रखे। वाहन खरीदी के दौरान महिलाओं को भी हेलमेट खरीदना जरूरी होगा, हालांकि उन्हें मप्र अधिनियम के तहत हेलमेट लगाने में छूट मिली हुई है।
आंकड़े बताते हैं… मरने वालों में 16 फीसदी से अधिक महिलाएं :जानकारी के मुताबिक इस वर्ष 1 जनवरी से मई के अंत तक करीब डेढ़ हजार सड़क हादसे हुए। इनमें 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जान गंवाने वालों में करीब 60 फीसदी कारण हेलमेट नहीं पहनना रहा। अब तक 122 मौतों में 20 महिलाएं रहीं। यह कुल मौतों के 16 फीसदी से अधिक है। ऐसे में अब महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। शासन के महिलाओं को लाइसेंस फ्री करने के कारण महिलाओं के लाइसेंस बनाने की संख्या बढ़ गई है।
मांग…शासन नियम बदले, महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना हो जरूरी :पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच कहतीं हैं कि एक्सीडेंट में चोट सभी को समान रूप से लगती है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी आवश्यक विषय है। इस कारण महिलाओं को भी हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन को चाहिए कि वे नियम बदले और महिलाओं को हेलमेट पहनना पुरुषों की तरह अनिवार्य करे।
इस साल अब तक 122 मौतें, इनमें 20 महिलाएं भी शामिल :पुलिस के आंकडे बताते है राजधानी में इस साल जून माह के अंत तक 1488 सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें 1212 लोग इनमें घायल हुए हैं। जानलेवा हादसों में 122 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 102 पुरुष और 20 महिलाएं हैं।
यह भी जानना जरूरी
मोटर व्हीकल एक्ट में दो पहिया वाहन चलाते और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है।
मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है।
परिवहन विभाग के आदेश के बाद दो पहिया वाहन खरीदने पर दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में वाहन चलाने और पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
दो पहिया वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदी के बिल लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना वाहन का पंजीयन नहीं होगा।
महिला हो या पुरुष सभी को दोपहिया वाहन के साथ लेने होंगे हेलमेट
शासन के आदेश का होगा पालन :शासन के नए आदेश का पालन किया जाएगा। कानून के अनुसार महिलाओं पर हेलमेट की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दो पहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठी सवारी पर हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। – प्रदीप सिंह चौहान, एएसपी ट्रैफिक