Published by: Akshay purohit
Dec 26, 2023
ग्राम ख्यावदाकला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
शिवपुरी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह के मार्गदर्शन में मंगलवार को ग्राम ख्यावदाकला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में उपस्थित लोगों को जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढ़ार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधनों एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताया कि सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता के मध्य एक करोड रूपये तक का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उपभोक्ता, जिला उपभोक्ता फोरम में वाद ला सकता है।
इसके साथ ही डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढ़ार द्वारा स्थाई लोक अदालत, जनउपयोगी लोक अदालत, अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकार आदि के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला को साझी गृहस्थी के सदस्यों द्वारा शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकती है एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल का भी निशुल्क लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर सरपंच अशोक रावत, पंचायत सचिव रामकुमार शर्मा एवं पैरालीगल वालेंटियर्स मिथुन विनायक सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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