Dehli 4/1/2024
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने महिलाओं के पेंशन के हकदार बनाने के मामले में एक बडे बदलाव की घोषणा की है। अब महिलाएं अपने पेंशन का हकदार पति की बजाय बच्चों को बना सकती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह बयान जारी कर कहा कि महिला कर्मचारी पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। अक्सर पति और पत्निी के विवाद में महिलाओं को पेंशन का हकदार बनाने में किसे हकदार बनाया जाए इसकी समस्या आती थी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन रूल में महिलाओं के लिए यह बदलाव किया है।
इन नियम के तहत सरकारी कर्मचारी मृत्यु के बाद या अवकाशप्राप्त होने के बाद फैमिली पेंशन देने की व्यवस्था है। इस नियम के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके पेंशन का हकदार जीवित पत्नी या पति को सबसे पहले बनाया जाता है। इस नियम में अक्सर वहां विवाद देखा जाता है जब पति और पत्नी के बीच पहले से कोई झगडा चल रहा है या दोनों अलग रह रहे होते है। इनत थ्यों को ध्यान में रखते हुए इस नियम में बदलाव करते हुए यह विधान किया जा रहा है कि अब महिला अपने पेंशन का पहला हकारदा अपने बच्चों को बना सकती है।
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