Breaking News

विद्युत चोरी मामलों में अधिभार पर 100% छूट, 10 मई को नेशनल लोक अदालत में मिलेगी राहत



शिवपुरी। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 मई को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज प्रीलिटीगेशन व लिटीगेशन मामलों में उपभोक्ताओं को अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

प्रीलिटीगेशन मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 30% और ब्याज की पूर्ण छूट रहेगी, वहीं लिटीगेशन मामलों में यह छूट क्रमशः 20% और 100% निर्धारित की गई है। यह योजना निम्नदाब घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

विद्युत कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 10 मई को न्यायालय परिसर पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाएं।

Check Also

मडीखेडा डेम आधारित जलप्रदाय व्यवस्था 28 दिसम्बर तक बाधित रहेगी  

🔊 Listen to this मडीखेडा डेम आधारित जलप्रदाय व्यवस्था 28 दिसम्बर तक बाधित रहेगी   …