
विजय माल्या बाएं और नीरव मोदी।
नीरव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जज के सवाल से कोर्ट का माहौल हल्का हुआ
नीरव की अपील पर सुनवाई करने वाली जज ने ही दिया था माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला
नीरव कीजमानत अर्जी 9 दिन में दूसरी बार खारिज, 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
लंदन. नीरव मोदी (48) की जमानत अर्जी पर सुनवाई जैसे गंभीर मामले के दौरान शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो गया। चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने पूछा कि अगर नीरव का भारत प्रत्यर्पण होगा तो क्या उसे भी उसी बैरक में रखा जाएगा जिसमें विजय माल्या को रखा जाना है।Advertisement
दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला देने वाली जज एम्मा ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि इस मामले में बहुत कुछ जाना-पहचाना सा महसूस हो रहा है। जज ने यह पुष्टि करनी चाही कि नीरव को भारत की किस जेल में रखा जाएगा।
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भारत की ओर से बहस में शामिल क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के वकील ने जज के सवाल पर कहा कि नीरव का प्रत्यर्पण होने पर उसे मुंबई ले जाया जाएगा। वाकई ऐसा भी संभव है कि उसे ऑर्थर रोड जेल में ही रखा जाए जहां विजय माल्या के लिए बैरक तैयार किया गया है।
इसके बाद जज ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि नीरव को भी माल्या वाले बैरक में ही रखा जा सकता है। हमें पता है उसमें जगह है। माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई के दौरान हमने भारत की ओर पेश जेल के बैरक का वीडियो देखा था।
नीरव मोदी ने शुक्रवार को दूसरी बार वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। अगली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीरव की पेशी होगी।
13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव को लंदन पुलिस ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत की अपील पर वेस्टमिंस्टर अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।