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वोट देने के लिए छुट्टी नहीं दी तो निजी संस्‍थानों को दंड, सरकारी कार्यालयों में अवकाश

रांची, राज्य ब्यूरो।  – लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन संबंधित संसदीय क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। उक्त दिन संबंधित क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसी के तरह 29 अप्रैल को चतरा, लोहरदगा तथा पलामू, 6 मई को कोडरमा, रांची, खूंटी तथा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में स्थित तमाम सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा।

12 मई को गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर तथा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र तथा 19 मई को राजमहल, दुमका तथा गोड्डा संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। दोनों तिथि को रविवार है और इस दिन अवकाश रहता ही है। हालांकि कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इन चारों तिथियों को अवकाश घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी। 

इधर, एक अन्य आदेश के तहत सभी निजी प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों आदि को अपने कामगारों को मतदान के दिन अवकाश देना होगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए वे उनका वेतन भी नहीं काट सकेंगे। यदि कोई कामगार इस आधार पर नियोजित है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए वेतन नहीं मिलेगा तो भी उसे इस अवकाश के दिन का वेतन देना होगा।

इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को पांच सौ रुपये तक का जुर्माना देना होगा तथा यह दंडनीय भी होगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में भी शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी।

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