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अब नगर निगम और जनपद से भी मिल सकेगी स्वीकृति

मंथन न्यूज़ भोपाल –अब राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत इलाज की अनुमति नगर निगम और जनपद पंचायतों से भी मिल सकेगी। अभी तक इस तरह की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाती थी।
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असल में राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत इलाज के लिए मिलने वाली स्वीकृति प्रक्रिया में शासन ने बदलाव किया है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए शासन 2 लाख रुपए की मदद करता है। इसके लिए ऐसे परिवारों को कलेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब कलेक्टर के साथ-साथ शहरी सीमा में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचात से यह स्वीकृति मिलेगी। जनपद में ऐसे प्रकरणों पर जनपद पंचायत सीईओ और नगरीय सीमा में नगर निगम कमिश्नर द्वारा नियुक्त अधिकारी स्वीकृति देंगे। कलेक्टर से भी ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति ली जा सकेगी।

                                        पूनम पुरोहित 

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