Breaking News

तीर्थ दार्शन पर सहायक साथ ले जा सकेंगे पति पत्नी

 राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के नियमों में संशोधन किया है। अब योजना के तहत तीर्थ पर जाने वाले पति-पत्नी अपने साथ सहायक को भी ले जा सकेंगे। पहले पति-पत्नी के साथ जाने पर सहायक ले जाने की अनुमति नहीं थी।
इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। तीर्थ दर्शन योजना में 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति पर आयु सीमा लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में यात्रा पर जाने के लिए 65 वर्ष की अधिक आयु के 60 प्रतिशत दिव्यांग पात्र होंगे।

Check Also

MP News: कर्मचारियों को 3% डीए में बढ़ोतरी! 4 माह का एरियर भी देने की तैयारी, जल्द हो सकती है घोषणा

🔊 Listen to this मध्यप्रदेश सरकार अपने 7.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने जा …