राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के नियमों में संशोधन किया है। अब योजना के तहत तीर्थ पर जाने वाले पति-पत्नी अपने साथ सहायक को भी ले जा सकेंगे। पहले पति-पत्नी के साथ जाने पर सहायक ले जाने की अनुमति नहीं थी।
इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। तीर्थ दर्शन योजना में 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति पर आयु सीमा लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में यात्रा पर जाने के लिए 65 वर्ष की अधिक आयु के 60 प्रतिशत दिव्यांग पात्र होंगे।