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मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्री हेमन्त सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भज्जू यादव पिता सरमन यादव निवासी ग्राम महुआ खेडा तहसील शाहगढ का प्रस्तुत जमानत का  आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2020 की रात लगभग 11 बजे फरियादी अपने आंगन में सो रहा था तभी उसे कुछ आबाज सुनाई दी तो उसने देखा कि उसकी खटिया के पास आरोपी भज्जू अन्य आरोपीगण के साथ हाथ में लाठी डंडा लिये खडे थे। तभी वहां अन्य आरोपीगण गोरे लाल व हल्ले भी आ गये। आरोपीगण फरियादी को गंदी गंदी गालिया देने लगे और लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे जिससे फरियादी को चोट कारित हुई। आरोपीगण ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना दर्ज कराई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी भज्जू को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन में जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भज्जू यादव का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।

 

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