सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजकुमार पिता रामकिशन आदिवासी उम्र 40 साल निवासी मर्रावन तहसील केसली, जिला सागर का प्रस्तुत जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2020 की रात लगभग 8ः30 बजे अभियोक्त्री जिसकी आयु करीब 12 वर्ष है, शौच करने खेत पर गई थी, उसी समय आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री का मुंह दवाकर एक कोठरे मे ले जाकर बलात्संग किया गया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना देवरी द्वारा उक्त अपराध दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन में जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजकुमार आदिवासी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।