भोपाल। मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों को सिर्फ सीधी भर्ती में ही 25 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। वह सीधे नियमित नहीं हो सकेंगे। इसको लेकर लोक शिक्षण आयुक्त के एक पत्र ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाईकोर्ट के निर्णय के अनक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का आयुक्त लोक शिक्षण …
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