खेत में फसल काटने के ऊपर से हुआ था विवाद
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी पवन पारदी निवासी ग्राम बीलाखेड़ी ने मय अपनी पत्नी व बहन के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि मेरी बहन की शादी गांव के करन पारदी के साथ करीब 3 साल पहले की थी कुछ दिन तक करन पारदी ने मेरी बहन को रखा इसके बाद मेरी बहन को करन पारदी छोड़कर दिल्ली चला गया था तभी से करन के खेत में फसल करके सिमरन अपना एवं अपनी बच्ची का पालन पोषण कर रही हैं। इस खेत में इस वर्ष बहन ने चना की फसल बोई है करन भी दिल्ली से गांव आ गया है जब से करन ने बहन को छोड़ दिया है तब से वह हमारे घर पर रह रही है इसी बात पर से मेरे परिवार एवं करन के परिवार में रंजिश चल रही हैं, कल दिनांक 13.03.2020 की बात हैं बहन के खेत की फसल को धरमराज पारदी, करन पारदी पुत्र राजमल पारदी, सुरईया बाई राजमल पारदी, रंजीताबाई पत्नी धरमराज पारदी, जोनी पुत्र रामचरन पारदी, गिर्राज पुत्र शेरू पारदी निवासीगण बीलाखेड़ी काट रहे थे हमें पता चला तब मैं मेरा भाई प्रमोद, देवेन्द्र, बहन, मेरी पत्नीे बेदरा वाले खेत पर करीब 2 बजे पहुंचे और इन लोगो से फसल काटने से मना किया बहन ने कहा कि यह फसल मैने बोई है तुम क्यों काट रहें हो तो सभी एक राय होकर गाली देने लगे तभी धरमराज ने मुझे जान से मारने की नियत से अपनी बारह बोर बंदूक से मेरे ऊपर फायर किया जिसका छर्रा मेरे बाये पैर के अंगूठा के पास आकर लगा चोट लग कर खून निकलने लगा, चोट लगने से मैं गिर गया तभी करन ने एक लाठी मारी मेरे सीधे हाथ की अंगुली में लगी मुंदी चोट आई सभी कहने लगे कि दुबारा इस खेत तरफ आये तो जान से खत्म कर देगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना धरनावदा द्वारा अपराध क्रमांक 148/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपीगण में से सुरैया पारदी तथा धरमराज पारदी को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय राधौगढ़ ने आरोपी धरमराज पारदी को एक दिन का पुलिस रिमांड तथा महिला आरोपी सरैयाबाई पारदी को जेल भेजने का आदेश दिया।