शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा कमल सिंह पिता देवीसिंह गुर्जर निवासी ग्राम टांडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 3 मई 2020 को भगवान सिंह और मानसिंह ने थाना लालघाटी पर घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। घटना वाले दिन शाम को करीबन 7:00 – 7:30 बजे होड़ी वाला जंगल ग्राम बोल्डी में सरकारी जमीन पर जेसीबी चल रही थी। जेसीबी मशीन ईश्वर सिंह की थी। भगवान सिंह व उसका भाई जेसीबी वाले को समझाने गए कि विवादित जमीन है यहां पर जेसीबी मत चलाओ। इतने में गांव के मानसिंह, कमल सिंह, उमराव सिंह व अन्य चार – पांच लोग एकमत होकर लकड़ियां लेकर आए और बोले कि जेसीबी हम चलवा रहे हैं तुम रोकने वाले कौन होते हो। मानसिंह, कमल सिंह , उमराव सिंह ने भगवान सिंह, मोहन सिंह, रामेश्वर, ऊँकार के साथ लकड़ियों से मारपीट की थी।