शाजापुर। सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी रूपसिंह उर्फ सानू पिता भरतरी मेवाड़ा उम्र 22 वर्ष एवं कार्तिक उर्फ शुभम पिता रामेश्वर मेवाड़ा उम्र 20 वर्ष निवासीगण हाजीपुर, थाना सारंगपुर का पुलिस रिमाण्ड दिनांक 28/07/2020 तक का स्वीकार किया गया।
थाना सलसलाई पर आरोपीगण के विरूद्ध फरियादी मोहन पिता नारायण सिंह ने आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट एवं लूट करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना सलसलाई के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और पुलिस रिमांड मांगा गया। जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।
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