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ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से विवाहता ने लगाई फाँसी, पति ससुर एवं देवर की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर। न्यायालय- श्रीमती वीणा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गढाकोटा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण कलू उर्फ कल्याण पिता हरिराम कुर्मी उम्र 50 साल, मनोज पिता कलू उर्फ कल्याण कुर्मी उम्र 23 साल एवं अमोल पिता कलू उर्फ कल्याण कुर्मी उम्र 22 साल सभी निवासी ग्राम चौका थाना गढ़ाकोटा जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है मृतिका राधा की शादी करीब 02 साल पहले मनोज कुर्मी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से की हुई थी। फरियादी ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज एवं पैसे दिये थे। मनोज एवं उसके पिता कलू उर्फ कल्याण कुर्मी मृतिका राधा के घर से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे की मांग करते रहते थे। पैसे ना देने की बजह से ससुराल वाले मृतिका राधा से मारपीट करते एवं पैसे लाने का दबाब बनाते थे। दिनांक 04.07.2020 को फरयादी के छोटे बेटे के पास आरोपी मनोज का फोन आया कि राधा ने फांसी लगा ली है उसे लेकर अस्पताल गढ़ाकोटा जा रहे है। जब फरियादी अपने परिवार के साथ पहुचा तो राधा मृत अवस्था मे थी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ाकोटा में दर्ज कराई। जिसमे पति मनोज कुर्मी, ससुर कलू उर्फ कल्याण कुर्मी एवं देवर अमोल कुर्मी के द्वारा दहेज की बार बार मांग की गई पूर्ति न होने पर मारपीट की गई, का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मनोज कुर्मी, ससुर कलू उर्फ कल्याण कुर्मी एवं देवर अमोल कुर्मी का जमानत आवेदन धारा 437 दंप्रसं निरस्त करने का आदेश दिया गया।

 

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