प्रेस नोट
सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रज्जन पिता भागीरथ लोधी उम्र 35 साल निवासी चैपरा बरखेरा नाहर तहसील बटियागढ, जिला दमोह म.प्र. का प्रस्तुत जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2018 को रात लगभग 10ः00 बजे अभियोक्त्री जिसकी उम्र 17 साल है, को आरोपी उसके ही घर से बहला फुसला के बडोदरा, गुजरात ले जाकर अभियोक्त्री के साथ एक से अधिक बार शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग किया। पुलिस थाना देवरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रज्जन लोधी का जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।