इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेज बहादुर यादव की शिकायत पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि तेज बहादुर की शिकायत के हर बिंदु पर गौर किया जाए और कल तक (9 मई) कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाए. चुनाव आयोग ने पिछले दिनों वाराणसी लोकसभा सीट से तेज बहादुर यादव के नामांकन को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ तेज बहादुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
समाजवादी पार्टी की ओर से नॉमित और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की याचिका पर आज गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई. निर्वाचन आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा. इस दौरान उन्होंने आरपी एक्ट सहित पुराने फैसलों का हवाला दिया. साथ ही चुनाव आयोग ने वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को सही करार दिया.
19 मई को वाराणसी में मतदान
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने तेज बहादुर की ओर से पक्ष रखते हुए कहा, ‘मैंने अपनी बर्खास्तगी का आदेश नामांकन के साथ संलग्न किया था. लेकिन हमें जवाब रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया. मैं चुनाव रोकने को नहीं रोक रहा हूं, बस चाहता हूं कि मेरा नाम जोड़ा जाए.’ वाराणसी में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत 19 मई को मतदान होना है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिका में कोई मैरिट नहीं है. कोर्ट के इस फैसले से महागंठबंधन को बड़ा झटका लगा है.
बीएसएफ में कांस्टेबल रहे तेज बहादुर यादव खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे. बाद में बीएसएफ से उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था. कुछ समय पहले तेज बहादुर ने वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का निर्णय किया. पहले उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में सपा ने उन्हें टिकट दे दिया. हालांकि हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन कर दिया.
1 मई को नामांकन रद्द
समाजवादी पार्टी (सपा) ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ पहले शालिनी यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में प्रत्याशी बदल कर बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को इस हाई-प्रोफाइल संसदीय सीट से उम्मीदवार बना दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने एक मई को उनके नामांकन को रद्द कर दिया.
वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) ने तेज बहादुर यादव के जरिए दाखिल नामांकन के दो सेटों में विसंगति को लेकर नोटिस जारी किया था. 24 अप्रैल को अपने दाखिल दस्तावेज में तेज बहादुर ने कहा था कि उसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त किया गया था. लेकिन 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दाखिल अपने दूसरे सेट में इस सूचना का जिक्र नहीं किया गया. साथ ही तेज बहादुर को बीएसएफ से अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) भी जमा करना था, जिसमें बर्खास्तगी के कारण बताए जाने थे.