शिवपुरी, 28 अप्रैल 2019/ लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को नुक्कड़ सभा हेतु स्थान, मंच, वाहन एवं लाउण्ड स्पीकर की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने इस संबंध मे जारी संशोधित आदेश के तहत उल्लेख किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को नुक्कड़ सभा हेतु स्थान, मंच, वाहन एवं लाउण्ड स्पीकर की अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा जारी की जाएगी। पूर्व में जारी आदेश की शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।