मंथन न्यूज़ ग्वालियर –वाट्सएप ग्रुप व फेसबुक पर आने वाले संदेशों की आईटी सेल ने एसएसपी के निर्देश पर निगरानी करना शुरू कर दी है। इसके साथ ही बगैर तस्दीक कोई जानकारी पोस्ट करने व अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण ग्रुप के एडमिन व गलत जानकारी पोस्ट करने वाले के खिलाफ दर्ज होगा।
शादी के कार्ड वेरीफाई कराने एसएसपी ऑफिस पहुंचे लोग
जिन लोगों के यहां शादी है, वे 5 लाख की राशि के पुराने नोट बैंक से एक्सचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एसएसपी, एएसपी व सीएसपी को शादी के कार्ड के साथ एक आवेदन देकर इसे वेरीफाई कराना होगा। यह मैसेज वाट्सएप गुप्स व फेसबुक पर वायरल होने पर कई लोग एसएसपी ऑफिस में आवेदन लेकर शादी के कार्ड को वेरीफाई कराने पहुंच गए। ऑफिस में ऐसे लोगों के पहुंचने के बाद एसएसपी हरिनारायणाचारी मिश्र को इस बात की जानकारी दी गई। जबकि आरबीआई, केंद्र व राज्य सरकार से ऐसे कोई निर्देश जिला पुलिस मुख्यालय को नहीं मिले हैं। लोगों का कहना है कि यह मैसेज वाट्सएप ग्रुप व फेसबुक पर चल रहे हैं। इसके बाद ही एसएसपी ने वाट्सएप ग्रुप व फेसबुक की निगरानी के लिए आईटी सेल को अलर्ट किया गया है।
नमक की किल्लत की अफवाह सोशल मीडिया से फैली थी
2 दिन पूर्व पूरे देश में नमक की किल्लत होने की अफवाह भी सोशल मीडिया के जरिए शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई थी। इसके कारण देश के कई हिस्सों में हड़कंप मच गया था। लोग नमक खरीदने के लिए किराने की दुकानों पर जमा हो गए थे। बाद में पता चला कि नमक की किल्लत होने की खबर भ्रामक थी।
आयकर के छापों की अफवाह से बाजार बंद हो गए थे- पुराने नोटों को बंद करने के निर्णय के तीसरे दिन सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैली की व्यापारियों के यहां आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं। इस अफवाह के बाद कुछ समय के लिए शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानों के शटर गिर गए थे।
जानकारी पोस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें-
– किसी भी माध्यम से जानकारी आने के बाद सीधे सोशल मीडिया पर कॉपी कर पोस्ट नहीं करें। जानकारी सही है कि गलत इसकी तस्दीक अवश्य कर लें।
– ऐसी कोई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करें, जिससे माहौल बिगड़े।
– सोशल मीडिया पर कोई जानकारी पोस्ट करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं।
हो सकती है पांच साल की कैद
ग्वालियर पुलिस के आईटी सेल प्रभारी विकास उपाध्याय ने बताया कि अफवाह फैलाने संबंधी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने पर आईटी एक्ट की धारा- 68 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इस धारा में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है
पूनम पुरोहित